भोपाल,मध्य प्रदेश: संचालनालय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश ने म.प्र. कर्मचारी चयन मंडल (MPESB), भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए द्वितीय काउंसलिंग के आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं ।

जो उम्मीदवार इन पदों की मेरिट सूची में शामिल हैं,ऑनलाइन के माध्यम से चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं ।
महत्वपूर्ण तिथियां और विवरण
- चॉइस फिलिंग की तिथियां: उम्मीदवार 9 अप्रैल 2026 से 13 अप्रैल 2026 तक चॉइस फिलिंग कर सकेंगे ।
- आवेदन का माध्यम: द्वितीय काउंसलिंग की प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाइन (MP Online) के माध्यम से पूरी की जाएगी ।
- निर्धारित शुल्क: काउंसलिंग में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को 50 रुपये + जी.एस.टी. (GST) का ऑनलाइन शुल्क देना होगा ।
किन पदों के लिए हो रही है काउंसलिंग?
यह द्वितीय काउंसलिंग निम्नलिखित 5 पदों के लिए आयोजित की जा रही है:
- फार्मासिस्ट ग्रेड-2 (Pharmacist Grade-2)
- फिजियोथेरेपिस्ट (Physiotherapist)
- ओ.टी. टेक्नीशियन (O.T. Technician)
- नेत्र सहायक (Ophthalmic Assistant)
- कांउसलर (Counselor)
काउंसलिंग प्रक्रिया और चॉइस फिलिंग के नियम
- मेरिट के आधार पर चयन: वर्ष 2025 के परीक्षा परिणामों के संबंध में जारी मैरिट सूची ही प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग के लिए मान्य है ।
- संस्थाओं की वरीयता: उम्मीदवारों को एम.पी. ऑनलाइन पर अपनी पसंद और रिक्त पदों के अनुसार स्वास्थ्य संस्थाओं को वरीयता (Choice Filling) देनी होगी ।
- सूचना का माध्यम: मैरिट सूची के सभी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर मैसेज या ई-मेल के माध्यम से काउंसलिंग की जानकारी दी जाएगी ।
- अंतिम आवंटन: चॉइस फिलिंग सबमिट करने और शुल्क भुगतान के बाद वरीयता क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा ।
दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) स्थल
नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को अपने आवंटित जिले में निर्धारित तिथि पर मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित होना अनिवार्य है:
- फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के लिए: आवंटित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) के जिला कार्यालय में उपस्थित होना होगा ।
- ओ.टी. टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, फिजियोथेरेपिस्ट एवं कांउसलर के लिए: आवंटित जिले से संबंधित क्षेत्रीय संचालक कार्यालय में उपस्थित होना होगा ।
उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
- प्रथम काउंसलिंग का निर्णय अंतिम: प्रथम काउंसलिंग में उम्मीदवार को जो जिला आवंटित किया गया था, वह अंतिम रहेगा ।
- अनुपस्थित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी निरस्त: जो उम्मीदवार प्रथम काउंसलिंग या दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहे हैं, या सत्यापन के बाद अपात्र पाए गए हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी गई है और उनके पदों को रिक्त मान लिया गया है ।
- संविदाकर्मियों के लिए नियम: यदि कोई अपात्र उम्मीदवार खुद को “संविदाकर्मी” (Contract Worker) बताकर पंजीकरण करता है और सत्यापन में वह संविदाकर्मी सिद्ध नहीं होता, तो उसकी उम्मीदवारी पूरी तरह निरस्त कर दी जाएगी ।
- तृतीय काउंसलिंग (Third Counseling): द्वितीय काउंसलिंग के बाद भी पद खाली रहने पर MPESB की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) से तृतीय काउंसलिंग की जाएगी । प्रथम और द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले चुके (पात्र या अपात्र) अथवा अनुपस्थित रहे उम्मीदवारों को तृतीय काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा
- जारी नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करें
- काउंसलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया-9 अप्रैल 2026 से