MP Guest Teacher,मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षकों की सेवा समाप्त का आदेश जारी,

मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के संबंध में एक नवीन आदेश जारी किया गया है, जारी आदेश के अंतर्गत ऐसे कार्यरत अतिथि शिक्षक जिनके पास डी.एल. एड/बी.एड की योग्यता नहीं है उनके विरुद्ध सेवा समाप्ति की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए हैं जारी आदेश में अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों के नाम भी जारी किए गए इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के अन्य शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा सकती है|

जारी आदेश में कहा गया है कि-कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा का पत्र क्र. / अतिथि शि. / स्था-01/2023/6570 विदिशा दिनांक 07.12.2023 के पालन में ।उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी विदिशा का पत्र क्र./अतिथि शि./स्था.-01/2023/6570 विदिशा दिनांक 07.12.2023 के पालन में संकुल केन्द्र शा.उ.मा.वि.सेऊ के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षक जो की डी.एल. एड/बी.एड प्रशिक्षित ना होने के कारण सेवा समाप्त करने की कार्यवाही आपकी ओर सादर प्रस्तुत है।

संबंधित प्राथमिक / माध्यमिक/हाई स्कूल / हायर संकेण्डरी के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य के वेतन से संबंधित अतिथि शिक्षको के मानदेय का भुगतान कि बसूली शासन स्तर पर की जायेगी जिसके लिये संबंधित संस्था के प्रधानाध्यापक / प्राचार्य स्वंय जिम्मेदार होंगे। प्रधानाध्यापक / प्राचार्य संबंधित अतिथि शिक्षको को विद्यालय से पृथक करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

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