मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया 2025 के अंतर्गत कक्षा 12वीं पास युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए,इन पदों के लिए अभ्यर्थी 17 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं|एमपी सचिव भर्ती में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के, केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा|
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- आवेदन का प्रकार-एमपी सचिव भर्ती के लिए आवेदन आफलाइन माध्यम से शुरू हो चुके हैं|
- आवेदन की अंतिम तिथि:मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 17-01-2025 तक निर्धारित है,अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें|
मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती योग्यता
- न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
- दिव्यांगजन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखें|
MP Panchayat Sachiv Bharti:आयु सीमा
- न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
- अधिकतम आयु: 35 वर्ष
पंचायत सचिव आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करें।
- आवेदन पत्र को स्वयं या डाक के माध्यम से कार्यालय में अंतिम तिथि से पहले जमा करें।
- आवेदन एवं नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करें
मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती हेतु आवश्यक निर्देश
पंचायत सचिव भर्ती महत्वपूर्ण जानकारी | विवरण |
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आवेदन की अंतिम तिथि | 17 जनवरी 2025 |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करें |
आयु सीमा | 21-35 वर्ष |
आवेदन शुल्क | आवेदन सभी वर्गों के लिए निशुल्क (फ्री) हैं| |
आवेदन प्रक्रिया | आवेदन पत्र को स्वयं या डाक के माध्यम से कार्यालय में जमा करें |
- ग्राम पंचायत सचिव रूपए 10000/- (दस हजार रूपए मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी। 02 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान रूपए 5200-20200+1900 ग्रेड वेतन देय होगा।
- आवेदक ने 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो एवं ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 35 वर्ष से अधिक न हो।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन तथा महिला अभ्यर्थियों को शासन निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।
- दिव्यांगता की चार श्रेणियों में से किन्ही दो श्रेणियों में से अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा अर्थात एक ही श्रेणी के अभ्यर्थियों का दोनों पद पर चयन नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव भर्ती निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर की जायेगी।
- आवेदक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा मुक्त विश्वविद्यालय का कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण) होना अनिवार्य है।
- प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात् प्रचलित नियमों के अनुसार हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग के आधार पर प्रवर्गवार अवरोहीकम में मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव और सेवा की शर्तें) नियम 2011 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत चयन किया जायेगा।
- ग्राम पंचायत सचिवों की भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं धर्ती का विवरण:-
- ग्राम पंचायत सचिव रूपए 10000/- (दस हजार रूपए मात्र) प्रतिमाह मानदेय पर 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी। 02 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर नियमित वेतनमान रूपए 5200-20200+1900 ग्रेड वेतन देय होगा।
- आवेदक छतरपुर जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक ने 21 वर्ष आयु पूर्ण कर ली हो एवं ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 35 वर्ष से अधिक न हो।
- अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन तथा महिला अभ्यर्थियों को शासन निर्देशानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी।
- दिव्यांगता की चार श्रेणियों में से किन्ही दो श्रेणियों में से अभ्यर्थियों का चयन किया जावेगा अर्थात एक ही श्रेणी के अभ्यर्थियों का दोनों पद पर चयन नहीं किया जायेगा।
- निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
- आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं शर्तें नियम 2011 अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं वॉक-इन-इंटरव्यू के आधार पर की जायेगी।
- आवेदक छतरपुर जिले का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय अथवा मुक्त विश्वविद्यालय का कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा (कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण) होना अनिवार्य है।
- प्राप्त आवेदनों की जांच के पश्चात् प्रचलित नियमों के अनुसार हायर सेकेण्ड्री में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता के कुल योग के आधार पर प्रवर्गवार अवरोहीकम में मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव और सेवा की शर्तें) नियम 2011 एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत चयन किया जायेगा।