मध्यप्रदेश परिवहन विभाग भर्ती आवेदन जारी,MP Parivahan Vibhag Bharti 2025

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन आमंत्रित किए गए, इन पदों के लिए आवेदन 07 फरवरी से प्रारंभ है एवं अंतिम तिथि 20 फरवरी 2025 तक है, अधिक जानकारी आगे दी गई है|

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग भर्ती,MP Parivahan Vibhag Bharti 2025

भर्ती का नाम- मध्यप्रदेश परिवहन विभाग भर्ती 2025

महत्वपूर्ण तिथियाँ:

  • आवेदन प्रारंभ तिथि: 07 फरवरी 2025
  • आवेदन अंतिम तिथि: 20 फरवरी 2025

आयु सीमा:

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 40 वर्ष

योग्यता

  • कक्षा 12वीं पास होना चाहिए|
  • DCA/PGDCA या कोई अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा
  • CPCT पास होना आवश्यक है।
  • दिव्यांगजन सर्टिफिकेट होना चाहिए|
  • आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

आवेदन प्रक्रिया:आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किया जाएगा। उम्मीदवार को आवेदन पत्र स्वयं या डाक के द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजना होगा:

कार्यालय का पता:परिवहन आयुक्त कार्यालय,हुरावली हिल्स सिरोल,ग्वालियर – 474006

चयन प्रक्रिया:इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश परिवहन विभाग भर्ती 2025 विवरण,MP Parivahan Vibhag Bharti 2025

विवरणजानकारी
विभागमध्यप्रदेश परिवहन विभाग
आवेदन प्रारंभ तिथि07/02/2025
आवेदन अंतिम तिथि20/02/2025
पद का नामसहायक ग्रेड-3 (Assistant Grade-3)
श्रेणी प्रकारतृतीय श्रेणी नियमित
योग्यता12वीं कक्षा पास, DCA/PGDCA या अन्य कंप्यूटर डिप्लोमा, CPCT
वेतन5,200 – 20,200 रुपये, ग्रेड पे: 1900 रुपये
आयु सीमान्यूनतम आयु: 18 वर्ष, अधिकतम आयु: 40 वर्ष
आवेदन प्रक्रियाऑफलाइन (स्वयं या डाक द्वारा आवेदन)
कार्यालय का पतापरिवहन आयुक्त कार्यालय, हुरावली हिल्स सिरोल, ग्वालियर – 474006
चयन प्रक्रियावॉक-इन इंटरव्यू
आवेदन शुल्ककोई शुल्क नहीं
  • आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
  • समस्त प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति सलंग्न करना अनिवार्य है।
  • आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार 05 वर्ष की छूट का प्रावधान है।
  • आवेदक की आयु की गणना 01 जनवरी, 2025 से निर्धारित की जावेगी।
  • मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के पत्र कमांक सी 3-8/2016/13 दिनांक 4 जुलाई, 2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी के पद के लिए दिव्यांगजन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष निर्धारित है।
  • दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किए जाने से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
  • आवेदन पत्र के साथ सक्षम अधिकारी द्वार प्रदत्त मध्यप्रदेश मूल निवासी प्रमाण पत्र, जन्मतिथि, स्थाई जाति प्रमाण-पत्र (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) / ईडब्ल्यू एस /दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी अंकसूची / उपाधि अभिलेखों की स्व-प्रमाणित प्रतियों संलग्न की जावें।
  • आवेदक का मध्यप्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
  • यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
  • शासकीय/अर्द्धशसकीय संस्थाओं/कार्यालयों में कार्यरत आवेदनकर्ता नियुक्तिकर्ता/सक्षम अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत करें। अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न न होने की स्थिति में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
  • चयन के लिए किसी भी स्तर पर अथवा चयन के उपरांत भी आवेदक को अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी एवं चयन निरस्त कर दिया जाएगा।
  • आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्ण सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
  • अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों जो रूपान्तरित किये गये हो वे आवेदन निरस्त कर दिए जाएगें साथ ही ऐसे विवरण दिए गए हों, जिसमें ऐसी तात्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएगें।
  • विभाग में कार्यरत आवेदक कर्मचारी नियोजक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
  • संबंधित जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय के मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी 40 प्रतिशत निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
  • दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले अभ्यार्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही किवे वास्तव में दिव्यांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगें।
  • दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदो के विरूद्ध चयनित होने वाले उम्मीदवारों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
  • सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 17 जुलाई 2014 के अनुसार निःशक्तजनों की नियुक्ति के पश्चात् एवं
    उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड से निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण कराया जायेगा। मेडीकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के पश्चात् ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
    19 . सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 13.10.2015 के अनुसार मूक बधिर श्रेणी के निःशक्तजनों की शासकीय भर्ती के पूर्व जिला मेडिकल बोर्ड में बैरा टेस्ट (Bera Test) कराना अनिवार्य है।
  • डिजिटल जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
  • जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो उसे उक्त पदो के लिए अयोग्य माना जावेगा।
  • किसी आवेदक की ओर से किसी भी साधन से अपनी अभ्यार्थिता के समर्थन अभिप्राप्त किया गया कोई भी प्रयास उसके नियुक्ति चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरर्हता समझा जाएगा।
  • जिस आवेदक को 02 से अधिक संतान हैं, उनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
  • मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम 1961 के नियम 8 (1) के तहत सीधी भर्ती के पद पर प्रथमतः 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
  • परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम की प्रथम वर्ष में 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा
  • नोटिफिकेशन एवं आवेदन यहां से डाउनलोड करें

Scroll to Top