मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 12वीं के लिए निकली नौकरी,अंतिम तिथि 20-01-2025:Madhya Pradesh Panchayat Sachiv Bharti

मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती प्रक्रिया 2025 के अंतर्गत नवीन आवेदन एवं नोटिफिकेशन जारी किया गया है इन पदों के लिए कक्षा 12वीं पास युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए, उम्मीदवार 20 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं|पंचायत सचिव भर्ती में आवेदकों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के, केवल साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा|

मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती 2025,
Madhya Pradesh Panchayat Sachiv Bharti,

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • आवेदन का प्रकार-एमपी सचिव भर्ती के लिए आवेदन आफलाइन माध्यम से शुरू हो चुके हैं|
  • आवेदन की अंतिम तिथि:मध्य प्रदेश पंचायत सचिव भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20-01-2025 तक निर्धारित है,अंतिम तिथि से पहले आवेदन करें|
  • साक्षात्कार तिथि-27.01.2025 एवं 28.01.2025 प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक

मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती योग्यता

  • कक्षा 12वीं पास होना चाहिए|
  • कम्प्यूटर डिग्री/डिप्लोमा होना अनिवार्य है।
  • दिव्यांगजन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी नोटिफिकेशन में देखें|

Madhya Pradesh Panchayat Sachiv Bharti:आयु सीमा

  • न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 35 वर्ष

पंचायत सचिव आवेदन प्रक्रिया

मध्यप्रदेश पंचायत सचिव भर्ती हेतु आवश्यक निर्देश

एमपी पंचायत सचिव भर्ती महत्वपूर्ण जानकारीविवरण
आवेदन की अंतिम तिथि20 जनवरी 2025
आवेदन का प्रकारऑफलाइन माध्यम से आवेदन करें
साक्षात्कार तिथि27.01.2025 एवं 28.01.2025 प्रातः 11:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक
आयु सीमा21-35 वर्ष
आवेदन शुल्कआवेदन सभी वर्गों के लिए निशुल्क (फ्री) हैं|
आवेदन प्रक्रियाआवेदन पत्र को स्वयं या डाक के माध्यम से कार्यालय में जमा करें
मैरिट सूचीआवेदक की शैक्षणिक योग्यता अनुसार 10+2 परीक्षा (हायर सेकेण्ड्री) में 50 प्रतिशत तक 10 अंक एवं 50 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 10 प्रतिशत पर 02 अंक प्रदाय किये जाएगें साथ ही स्नातक होने पर 30 अंक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अर्हता प्राप्त होने पर 20 अंक प्रदाय किये जाएगें। प्राप्त अंकों के आधार पर तीन गुणा मैरिट सूची तैयार की जावेगी।
  1. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र, कम्प्युटर डिग्री / डिप्लोमा प्रमाण पत्र, निःशक्तता का प्रमाण पत्र, स्थानीय/मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज तथा पासपोर्ट साईज के दो स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ संलग्न करना अनिवार्य है।
  2. म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र क्र./एफ-1-9/2012/22/पंचा-1 / भोपाल दिनांक 03.10.2012 अनुसार आवेदक भोपाल जिले का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  3. अभ्यार्थी ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और रिक्त पद के लिए जारी सूचना के प्रकाशन की तारीख के ठीक बाद आने वाली जनवरी के प्रथम दिन को 35 वर्ष से अधिक न हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडे वर्ग, निःशक्त तथा महिला अभ्यार्थियों को शासन के नियमों तथा आदेशों के अनुसार उच्चतर आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
  4. आवेदक का भोपाल जिले के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
  5. निःशक्तता का डिजिटल प्रमाण-पत्र जिले के शासकीय जिला चिकित्सालय में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया ही मान्य होगा।
  6. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) द्वारा ज्ञाप क्रमांक एफ 8/4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) दिनाक 03.07.2018 के माध्यम से दिए गए निर्देशानुसार सेवाओं एवं पदों में आरक्षण के लिये दिव्यागजनों की परिभाषित श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रेखने वाले अभ्यर्थियों को ही चयनोपरांत नियुक्ति की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त दिव्यांगजनों के संबंध में राज्य शासन द्वारा वर्तमान एवं समय-समय पर जारी किए गए नियम/निर्देशों के अनुरूप ही चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाला (म०प्र०) द्वारा की जावेगी।
  7. पूर्व से जारी किये गये निःशक्तता प्रमाण पत्र का परीक्षण जिले के मेडिकल बोर्ड से कराने के उपरांत ही दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
  8. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्थित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग है यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
  9. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण है एवं विहित प्रारूप में नहीं है वे निरस्त कर दिये जायेगे। अभिलेखों को कूटरचित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हो जो रूपान्तरित किये गये हो वे भी निरस्त कर दिए जायेंगे। ऐसी वास्तविक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
  10. सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-8-3/2013/अ.प्रा./एक भोपाल दिनांक 17 जुलाई 2014 अनुसार निःशक्तता प्रमाणपत्रों का परीक्षण संबंधित जिले के जिला मेडिकल बोर्ड से कराया जाएगा। जांच में यदि 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता पाई जाती है तभी उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने की पत्रता होगी।
  11. समस्त प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा अथवा स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
  12. चयन की स्थिति में आवेदक को सभी प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां दिखाना अनिवार्य है। कोई भी उम्मीदवार जिन्होने विवाह के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, इस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगें।
  13. जिस आवेदक की 02 से अधिक जीवित संतान है उनमें से एक का जन्म यदि 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो तब ऐसा आवेदक नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
  14. यदि आवेदनकर्ता किसी शासकीय संस्थान/निगम/मंडल में कार्यरत है तो उसे आवेदन प्रस्तुत करने की सूचना कार्यालय प्रमुख को भेजते हुए उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
  15. म.प्र. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल म.प्र. के आदेश क्र. एफ-02-09/2013/22/पंचा-1/6477 भोपाल दिनांक 11.05.2018 अनुसार 01 जनवरी 2018 के पश्चात नियुक्त पंचायत सचिवों को 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि तक रु. 10,000/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय तथा 02 वर्ष की परीविक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा सुसंगत आदेश जारी होने के पश्चात रू. 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 का नियमित वेतन दिया जावेगा।
  16. आवेदक द्वारा असत्य / भ्रामक / मिथ्या जानकारी अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने अथवा किसी भी कारण से नियम विरूद्ध नियुक्ति हो जाने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा किसी भी समय नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
  17. आवेदक को ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं शर्ते नियम 2011 अनुसार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनुसार 10+2 (हायर सेकेण्ड्र) परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
  18. आवेदक की शैक्षणिक योग्यता अनुसार 10+2 परीक्षा (हायर सेकेण्ड्री) में 50 प्रतिशत तक 10 अंक एवं 50 प्रतिशत से अधिक अंक पर प्रत्येक 10 प्रतिशत पर 02 अंक प्रदाय किये जाएगें साथ ही स्नातक होने पर 30 अंक एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर अर्हता प्राप्त होने पर 20 अंक प्रदाय किये जाएगें। प्राप्त अंकों के आधार पर तीन गुणा मैरिट सूची तैयार की जावेगी।
  19. आवेदक द्वारा 10+2 परीक्षा (हायर सेकेण्ड्री) उत्तीर्ण में प्राप्त अंक ग्रेडिंग में है तो उसे प्राप्त ABCD ग्रेडिंग में नियमानुसार अंक प्रदाय किये जाएंगे ।
  20. आवेदक का चयन म.प्र. पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम, 2011 तथा शासन द्वारा समय-समय जारी निर्देशों के तहत किया जावेगा।
  21. आवेदक का चयन होने पर जिले की किसी भी रिक्त ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति दी जाएगी।
  22. स्क्रूटनिंग के पश्चात पात्र आवेदको को जिला पंचायत भोपाल में वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने हेतु दूरभाष अथवा ई-मेल आईडी पर सूचित किया जाएगा।
  23. आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 20.01.2025 तक (कार्यालयीन अवकाश के दिनों को छोड़कर) ऊपर दिये गये कार्यालय के पते पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल के नाम से संबोधित कर स्वयं प्रस्तुत करे अथवा पंजीयन डाक से प्रेषित करें। आवेदन पत्र कार्यालयीन समय सायंकाल 06.00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए, इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
  24. आवेदन पत्र डाक से हुये विलम्ब के लिए कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा। अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण भरे हुये आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जावेगा।
  25. आवेदन पत्र का प्रारूप कार्यालय जिला पंचायत भोपाल पर उपलब्ध रहेगा।
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