मध्यप्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग भर्ती,चपरासी के लिए आवेदन:MP Peon Bharti 2025 Pashupalan And Dairy Vibhag

मध्यप्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत चपरासी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं| योग्य उम्मीदवार 20 जून 2025 तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं|

मध्यप्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग भर्ती,चपरासी के लिए आवेदन:MP Peon Bharti 2025 Pashupalan And Dairy Vibhag

मध्यप्रदेश पशुपालन एवं डेयरी विभाग भर्ती पद विवरण,MP Peon Bharti 2025 Pashupalan And Dairy Vibhag

  • पद का नाम: भृत्य (Peon) (दिव्यांगजन)
  • कुल पद: 01
  • पद श्रेणी: चतुर्थ श्रेणी
  • शैक्षणिक योग्यता: न्यूनतम 8वीं पास
  • वेतनमान: 15,500 से 49,000 रुपये प्रतिमाह

आयु सीमा (1 जनवरी 2025 के अनुसार)

  • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • अधिकतम आयु: 40 वर्ष
  • आरक्षित वर्गों (SC, ST, OBC, महिला, पूर्व सैनिक) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी

महत्वपूर्ण तिथियां

  • आवेदन प्रारंभ तिथि: 02 जून 2025
  • अंतिम तिथि: 20 जून 2025

आवेदन प्रक्रिया
उम्मीदवार अपना आवेदन स्वयं कार्यालय में या डाक द्वारा भेज सकते हैं। डाक से आवेदन भेजने का पता है:उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला हरदा, मध्यप्रदेश – 461331

चयन प्रक्रिया
चयन 8वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा। किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा।

आवेदन शुल्क
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा।

आवेदन एवं नोटिफिकेशन यहां से डाउनलोड करें Download Click Here

मुख्य शर्तें –

  1. आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है ।
  2. समस्त प्रमाण पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरांत प्रमाण-पत्रों की प्रति संलग्न प्रेषित की जाये ।
  3. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र कमांक सी-3-38/16/1/3 भोपाल दिनांक 4 जुलाई 2019 अनुसार अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निशक्तजन/महिलाओं/अनारक्षित/आरक्षित आदि के लिए 18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) होगी ।
  4. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
  5. दिव्यांगता का डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 21.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैन्यूअल दिव्यांगता प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
  6. मूल निवासी प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया ही मान्य होगा।
  7. अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
  8. भर्ती से संबंधित जानकारी एवं शर्त कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है
  9. जिन आवेदकों का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उसे उक्त पद के लिए अयोग्य माना जायेगा ।
  10. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदक पद के निर्धारित समस्त आर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण करता है।
Scroll to Top